आधार कार्ड अपडेट हुआ आसान! नई दस्तावेज़ लिस्ट से अब नाम, पता और DOB बदलें झटपट
आधार कार्ड में नाम, पता या जन्मतिथि बदलना अब पहेली नहीं रहा। अपडेट प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए UIDAI ने नई दस्तावेज़ सूची जारी की है। नीचे देखें कौन‑कौन से दस्तावेज़ स्वीकार्य हैं और कैसे डिजिटल माध्यम से अनुरोध जमा करें।
आधार में पता, नाम या DOB अपडेट करने के लिए पासपोर्ट, बैंक पासबुक, नवीनतम बिल, वोटर ID, रेंट एग्रीमेंट आदि का उपयोग किया जा सकता है। सभी दस्तावेज़ों की अवधि 3 महीने से अधिक नहीं होनी चाहिए और रेंट एग्रीमेंट के साथ पुलिस वेरिफिकेशन या नोटरीकरण आवश्यक है।
नए दस्तावेज़ों की सूची को आसान बुलेट पॉइंट्स में देखें:
- पता प्रमाण: पासपोर्ट, नवीनतम बैंक पासबुक/स्टेटमेंट, 3 महीने से कम पुराना बिजली‑पानी‑गैस बिल।
- किराए के मकान पर रहने वाले: रेंट एग्रीमेंट + पुलिस वेरिफिकेशन या नोटरी किए हुए दस्तावेज़।
- सरकारी दस्तावेज़: वोटर आईडी, राशन कार्ड, प्रॉपर्टी टैक्स रसीद, हाउस टैक्स रसीद।
- नाम या DOB बदलना: वैध जन्म प्रमाणपत्र, शैक्षणिक प्रमाणपत्र या पासपोर्ट (यदि इसमें सही नाम/DOB है)।
दस्तावेज़ अपलोड करने की ऑनलाइन प्रक्रिया:
- UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट या mAadhaar ऐप खोलें।
- ‘Update Aadhaar Details’ चुनें और इच्छित फ़ील्ड (नाम/पता/DOB) चुनें।
- आवश्यक दस्तावेज़ स्कैन/फोटो अपलोड करें।
- ऑनलाइन फी (₹50) का भुगतान करें और OTP के साथ वैरिफ़िकेशन पूरी करें।
- उपलब्ध विकल्प से ‘Download Updated Aadhaar PDF’ या ‘SMS Confirmation’ चुनें।
| दस्तावेज़ प्रकार | स्वीकार्यता | अधिकतम उम्र |
|---|---|---|
| पासपोर्ट | पूरा वैध | कोई बंदिश नहीं |
| बैंक स्टेटमेंट/पासबुक | नवीनतम (≤3 महीने) | कोई बंदिश नहीं |
| बिल (बिजली/पानी/गैस) | नवीनतम (≤3 महीने) | कोई बंदिश नहीं |
| रेंट एग्रीमेंट | पोलिस वेरिफिकेशन/नोटरीकरण आवश्यक | कोई बंदिश नहीं |
जनता के सवाल (FAQs)
👉 आधार में पता बदलने के लिए कौन‑से बिल मान्य हैं?
बिजली, पानी या गैस का बिल केवल तभी मान्य होगा जब वह तीन महीने से अधिक पुराना न हो और लोडिंग स्क्रीन में स्पष्ट रूप से आपका नाम एवं पता दिखे।
👉 किराए के मकान में रहकर अपडेट कैसे करें?
रेंट एग्रीमेंट के साथ पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाणपत्र या नोटरीकृत दस्तावेज़ अपलोड करें। इसमें मकान मालिक का नाम, आपका नाम, पता और अवधि स्पष्ट होनी चाहिए।
👉 ऑनलाइन आधार अपडेट की फीस कब और कैसे देनी है?
फ़ी ₹50 केवल यूपीआई, क्रेडिट/डेबिट कार्ड या नेट‑बैंकिंग से भुगतान की जा सकती है। भुगतान के बाद OTP प्राप्त कर सत्यापन पूरा करें, तभी आपका अनुरोध प्रोसेस होगा।
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