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राम रहीम को 40 दिन की पैरोल: जानिए पूरा सच और सवाल

✍️ Satish Kumar 📅 April 03, 2026

राम रहीम को मिली 40 दिन की पैरोल, डेरा में रहेंगे

रोहतक की सुनारिया जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को 40 दिन की पैरोल मंजूर की गई है। पैरोल अवधि के दौरान, राम रहीम हरियाणा के सिरसा स्थित डेरा सच्चा सौदा में रहेंगे। यह जानकारी सामने आई है कि गुरमीत राम रहीम जल्द ही सुनारिया जेल से बाहर आ सकते हैं। उन्हें यह राहत दो साध्वियों से दुष्कर्म और पत्रकार छत्रपति की हत्या के मामलों में सजायाफ्ता होने के बावजूद दी गई है।


राम रहीम पैरोल
📸 राम रहीम को 40 दिन की पैरोल: जानिए पूरा सच और सवाल

पैरोल का फैसला और पिछला रिकॉर्ड

यह पहली बार नहीं है जब गुरमीत राम रहीम को पैरोल मिली है। उन्हें पहले भी कई बार पैरोल और फरलो का लाभ मिल चुका है। पिछली बार 15 सितंबर को उन्हें 40 दिन की पैरोल दी गई थी। इस बार की 40 दिन की पैरोल के साथ, राम रहीम 15वीं बार जेल से बाहर आ रहे हैं। इससे पहले भी, जब उन्हें 21 दिन और 40 दिन की पैरोल मिली थी, तब भी उन्होंने सिरसा स्थित डेरा में ही अपना समय बिताया था। इस बार भी प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि पैरोल की अवधि के दौरान उनका निवास स्थान सिरसा डेरा ही रहेगा।

किन मामलों में सजा काट रहा है राम रहीम?

गुरमीत राम रहीम को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) की विशेष अदालत ने दो साध्वियों के साथ बलात्कार के मामले में प्रत्येक के लिए दस-दस साल की सजा सुनाई थी, जिससे कुल कैद 20 साल हो गई थी। इसके अतिरिक्त, CBI कोर्ट ने पत्रकार रामचंद्र छत्रपति की हत्या के मामले में भी उन्हें दोषी ठहराया और सजा सुनाई। इतना ही नहीं, डेरा मैनेजर रणजीत सिंह की हत्या के मामले में भी राम रहीम को दोषी करार देकर सजा सुनाई गई है। फिलहाल, वह इन सभी गंभीर मामलों में रोहतक की सुनारिया जेल में अपनी सजा काट रहे हैं।

पैरोल पर उठते सवाल और सरकार का पक्ष

राम रहीम को बार-बार पैरोल और फरलो मिलने के मामले ने कई सवाल खड़े किए हैं। पत्रकार छत्रपति के बेटे अंशुल ने पैरोल मिलने पर अपनी कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा था कि राम रहीम कोई साधारण कैदी नहीं, बल्कि एक 'हार्ड क्रिमिनल' है। हालांकि, हरियाणा सरकार ने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दायर एक हलफनामे में राम रहीम को 'हार्ड क्रिमिनल' मानने से इनकार किया है। सरकार का तर्क है कि राम रहीम जेल में अच्छा व्यवहार करने वाले कैदी हैं और जेल नियमों के अनुसार, एक कैदी को एक वर्ष में अधिकतम 90 दिनों तक की पैरोल मिल सकती है।

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